UPSTF : आजीवन कारावास का सजायाफ्ता/ फरार, रू0 50,000/-का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दानिष जनपद थाणे, महाराष्ट्र प्रान्त से गिरफ्तार।

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ प्रेस नोट संख्याः 64, दिनांक 22-02-2023

दिनांक-22-02-2023 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेष को आजीवन कारावास का सजायाफ्ता/फरार व थाना सरायमीर के मु0अ0सं0 278/1999 धारा 302 भादिव में वांछित/सजायफ्ता रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित दानिष को जनपद थाणे, महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- दानिष पुत्र स्व0 मो0 आरिफ निवासी नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय षिमला पार्क थानाक्षेत्र मुम्ब्रा, जनपद थाणे, महाराष्ट्र, 22-02-2023 समय 13.47 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनांे से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेष कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण मंे एसटीएफ मुख्यालय में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त दानिष उपरोक्त नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ का मूल निवासी है। वर्ष 1999 में जाहिद खान पुत्र हाफिज अबू हसन निवासी नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ से जमीनी विवाद होने कारण नन्दाव गांव में दषहरे के मेले में गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस सम्बन्ध में थाना सरायमीर में मु0अ0सं0 278/1999 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। इसी अभियोग में पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ द्वारा रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया है।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ मुख्यालय में गठित टीम को अभियुक्त दानिष उपरोक्त के जनपद थाणे, महाराष्ट्र में रहने की सूचना प्राप्त हुईं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा जनपद थाणे, महाराष्ट्र पहुँच कर क्राईम ब्रान्च, थाणे कोे सूचना से अवगत कराकर अभिसूचना संकलन से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त दानिष उपरोक्त को षिमला पार्क, थानाक्षेत्र मुम्ब्रा, जनपद थाणे से आज दिनांक 22-02-2023 को समय 13ः47 बजे क्राइम ब्रान्च, थाणे के सहयोग से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त दानिष उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी वर्ष 1999 में जाहिद खान पुत्र हाफिज अबू हसन निवासी नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ से जमीनी विवाद होने कारण नन्दाव गांव में दषहरे के मेले में मारपीट होने पर गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस सम्बन्ध में उसके ऊपर थाना सरायमीर में मु0अ0सं0 278/1999 धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत हो गया था।

हत्या के बाद वर्ष 1999 मे ही आजमगढ़ जेल चला गया तथा वर्ष 2001 में माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर आ गया। वर्ष 2006 में जिला न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हो गयी, जिसके कारण वह पुनः जेल चला गया। वर्ष 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेष से जमानत पर बाहर आया तथा वर्ष 2012 में ही माननीय उच्च न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हो गयी।

माननीय उच्च न्यायालय की सजा को बरकरार रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा और वह भागता रहा। वर्ष 2013 में जनपद अलीगढ़ जाकर अपना नाम बदल कर मुस्तकीम रख कर मुस्तकीम पुत्र अब्दुल खालिक निवासी सर सैयद नगर कोईल, अलीगढ़ के पते का फर्जी आधार कार्ड बनवा कर उसी पते पर रहने लगा। वर्ष 2017 में अलीगढ़ से मुम्बई आकर मो0 दानिष आरिफ पुत्र आरिफ शेख निवासी पी-502 वफा पार्क, अलतमष कालोनी, कौसा मुम्ब्रा, जनपद थाणे के पते का आधार कार्ड बनवाया और इसी नाम का उपयोग कर रह रहा था और अपना जीवन यापन कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त दानिष को एसटीएफ द्वारा माननीय न्यायालय जनपद थाणे के समक्ष पेश कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स मैगज़ीन

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