सुप्रीम कोर्ट : पीरियड में महिलाओं को मिले छुट्टी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

पीरियड में महिलाओं को मिले छुट्टी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान छुट्टी सुनिश्चित करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में महिलाओं, छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म संबंधित दर्द अवकाश दिए जाने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाए

महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान दर्द में आराम के लिए छुट्टी सुनिश्चित करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस जनहित याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 14 को प्रभावी तौर पर लागू करने के निर्देश सरकार को देने की गुहार अदालत से लगाई गई है.

याचिका में महिलाओं, छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म संबंधित दर्द अवकाश दिए जाने की मांग की गई है. वकील शैलेंद्रमणि त्रिपाठी ने अर्जी दाखिल की है. इसमें कहा गया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाए.

बिहार में पीरियड के दौरान छुट्टी

त्रिपाठी ने अपनी अर्जी में कहा है कि अभी मौजूदा दौर में बिहार ही एकमात्र राज्य है जो 1992 की नीति के तहत विशेष मासिक धर्म दर्द अवकाश प्रदान करता है. ऐसे में देश के अन्य राज्यों में महिलाओं को मासिक धर्म के दर्द या मासिक धर्म की छुट्टी से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके मौलिक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है.

गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स मैगज़ीन

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