‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर लगी ‘सुप्रीम’ रोक, संकट में फिल्म निर्माता
Udaipur files की रिलीज पर गुरुवार 24 जुलाई तक रोक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए छह संशोधनों को लागू करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही फिल्म की संभावित रिलीज़ पर विचार किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि बताए गए छह संशोधन लागू किए जाते हैं तो कोई अतिरिक्त बदलाव जरूरी नहीं है और फिल्म निर्माताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। जबकि याचिकाकर्ता मौलाना अरशद मदनी की ओर से कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि यह फिल्म मुस्लिम समुदाय पर सीधा हमला है और इससे सांप्रदायिक वैमनस्य फैल सकता है।
आपको बता दें की यह फिल्म जून 2022 में उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या पर आधारित है। हत्या का वीडियो वायरल हुआ था, और आरोपी वर्तमान में एनआईए की विशेष अदालत में मुकदमा झेल रहे हैं। फिल्म को लेकर जनता के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया रही है – कुछ इसे सच्चाई का दर्पण मानते हैं, जबकि कुछ इसे सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला करार दे रहे हैं।
यह छ: सीन होने है एडिट :
- स्पष्ट अस्वीकरण जोड़ा जाए: फिल्म की शुरुआत में वॉइस ओवर के साथ एक अस्वीकरण जोड़ा जाए कि यह पूरी तरह एक काल्पनिक रचना है और इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय को आहत करना नहीं है।
- एआई जनित दृश्य में बदलाव: “सऊदी अरब शैली” में दर्शाई गई फांसी जैसे दृश्य को संशोधित करने का निर्देश दिया गया है।
- ‘नूतन शर्मा’ नाम हटाया जाए: फिल्म के एक पात्र का नाम ‘नूतन शर्मा’ बदलकर कुछ और रखा जाए, और इस नाम को सभी प्रचार सामग्री से भी हटाया जाए।
- धार्मिक संदर्भ वाले संवाद हटें: उक्त पात्र से संबंधित ऐसे संवाद जो धार्मिक ग्रंथों के संदर्भ में हैं, उन्हें फिल्म से हटाना होगा।
- बलूच समुदाय से जुड़े संवाद हटें: फिल्म में बलूच समुदाय की रूढ़ छवि प्रस्तुत करने वाले संवादों को हटाने का निर्देश दिया गया है।
- विशेष धन्यवाद क्रेडिट हटाया जाए: फिल्म में व्यक्तियों को दिया गया कोई भी व्यक्तिगत धन्यवाद क्रेडिट हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
फिल्म को पहले ही CBFC से प्रमाणपत्र मिल चुका है जिसमें 55 कट सुझाए गए थे। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई पर हैं, जिससे यह तय होगा कि उदयपुर फाइल्स रिलीज होगी या उस पर रोक जारी रहेगी।