प्रयागराजः पूर्व चाका ब्लॉक प्रमुख दिलीप गिरफ्तार
बिना लाइसेंस की बंदूक, कारतूस और फार्च्यूनर बरामद|पूर्व ब्लाक प्रमुख चाका एवं सपा नेता दिलीप मिश्रा शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि उसे औद्योगिक क्षेत्र के ओमेक्स सिटी के मुख्य गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया।

उसके कब्जे से एक डबल बैरल बंदूक, चार कारतूस और फारच्यूनर कार बरामद की गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि कार की नंबर प्लेट में दूसरा नंबर लिखा था, जबकि कागजात में दूसरा नंबर लिखा है।औद्योगिक क्षेत्र के लवायन कला निवासी दिलीप मिश्रा समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। वह चाका विकास खंड का ब्लाक प्रमुख रह चुका है। उसकी पत्नी अर्चना शुक्ला जिला पंचायत सदस्य हैं। उनका बेटा शुभम मिश्रा गांव में ही डिग्री कालेज चलाता है। पुलिस ने दो दिन पहले उसके कॉलेज से सुल्तानपुर के एक लाख के इनामिया शूटर नीरज उर्फ अखंड प्रताप सिंह उर्फ नीरज सिंह और दिलीप के बेटे शुभम मिश्रा को गिरफ्तार किया था।
पुलिस का दावा था कि उस वक्त दिलीप भाग गया था। अफसरों ने दावा किया कि शुक्रवार को उसे औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उस पर तीन मुकदमे दर्ज हुए हैं। जिनमें पहला मुकदमा हत्या के प्रयास समेत अन्य, दूसरा मुकदमा धोखाधड़ी व तीसरा मुकदमा ऑर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है।बरामद|पूर्व ब्लाक प्रमुख चाका एवं सपा नेता दिलीप मिश्रा शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि उसे औद्योगिक क्षेत्र के ओमेक्स सिटी के मुख्य गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक डबल बैरल बंदूक, चार कारतूस और फारच्यूनर कार बरामद की गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि कार की नंबर प्लेट में दूसरा नंबर लिखा था, जबकि कागजात में दूसरा नंबर लिखा है।औद्योगिक क्षेत्र के लवायन कला निवासी दिलीप मिश्रा समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। वह चाका विकास खंड का ब्लाक प्रमुख रह चुका है। उसकी पत्नी अर्चना शुक्ला जिला पंचायत सदस्य हैं। उनका बेटा शुभम मिश्रा गांव में ही डिग्री कालेज चलाता है। पुलिस ने दो दिन पहले उसके कॉलेज से सुल्तानपुर के एक लाख के इनामिया शूटर नीरज उर्फ अखंड प्रताप सिंह उर्फ नीरज सिंह और दिलीप के बेटे शुभम मिश्रा को गिरफ्तार किया था।
पुलिस का दावा था कि उस वक्त दिलीप भाग गया था। अफसरों ने दावा किया कि शुक्रवार को उसे औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उस पर तीन मुकदमे दर्ज हुए हैं। जिनमें पहला मुकदमा हत्या के प्रयास समेत अन्य, दूसरा मुकदमा धोखाधड़ी व तीसरा मुकदमा ऑर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है।
*राघवेन्द्र सिंह आल राईट न्यूज़ लखनऊ*