ड्रग तस्करी: अथर सईद को 3 साल जेल
Punjab Drugs Case: ड्रग तस्कर अतर सईद को 3 साल की जेल, ED की बड़ी जीत; ड्रग मनी के ₹17 लाख भी जब्त
जालंधर: पंजाब में नशे के कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ चल रही जंग में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ी सफलता मिली है। जालंधर की विशेष PMLA कोर्ट ने अतर सईद (Athar Sayeed) को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग से जुड़ा था मामला
इस मामले की शुरुआत पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR से हुई थी, जिसमें अतर सईद पर NDPS एक्ट के तहत सीमा पार से हेरोइन की तस्करी का आरोप था। ED की जांच में खुलासा हुआ कि:
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आरोपी अतर सईद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से हेरोइन की तस्करी (Cross Border Trafficking) में शामिल था।
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ड्रग्स की बिक्री से मिलने वाले पैसों (Proceeds of Crime) को उसने ठिकाने लगाने की कोशिश की थी।
ED की कार्रवाई और संपत्ति की कुर्की
प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में अपनी जांच को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए कई कदम उठाए थे:
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छापेमारी: 01 अप्रैल 2016 को दो ठिकानों पर सघन तलाशी ली गई।
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कुर्की (Attachment): 21 मार्च 2018 को ED ने आरोपी के पास से बरामद ₹17 लाख की नकदी को प्रोविजनल तौर पर अटैच कर लिया था।
कोर्ट का फैसला: जेल और जुर्माना
माननीय विशेष न्यायाधीश (PMLA), जालंधर ने 22 दिसंबर 2025 को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को सख्त सजा दी:
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सजा: 3 साल का कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment)।
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जुर्माना: ₹10,000 का आर्थिक दंड (जुर्माना न भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल)।
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ज़ब्ती: कोर्ट ने ड्रग मनी के रूप में पहचाने गए ₹17 लाख को पूरी तरह से सरकारी खजाने में जब्त (Confiscate) करने के आदेश दिए हैं।
प्रशासन का कड़ा रुख
यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो ड्रग्स के अवैध कारोबार से काली कमाई करते हैं। ED के जालंधर जोनल ऑफिस ने इस मामले में पुख्ता सबूत पेश कर यह साबित कर दिया कि ड्रग मनी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
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