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छात्राओं की तस्वीरें एडिट कर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से प्रसारित करने का मामला: बरेली साइबर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

विशेष रिपोर्ट: बरेली (उत्तर प्रदेश)

सोशल मीडिया के दुरुपयोग और साइबर अपराधों पर नकेल कसने के क्रम में जनपद बरेली के साइबर थाना पुलिस ने एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई की है। छात्राओं की तस्वीरों को एआई व डिजिटल माध्यमों से एडिट (मॉर्फ) कर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल और प्रसारित करने की सूचना प्राप्त हुई थी।

इस संवेदनशील घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की संवेदनशीलता और अब तक की गई पुलिस कार्यवाही के संबंध में क्षेत्राधिकारी (CO) हाईवे/अपराध श्री देवेश सिंह ने आधिकारिक बयान (बाइट) जारी कर पूरी जानकारी दी है।

क्षेत्राधिकारी (CO) देवेश सिंह का बयान

मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए सीओ हाईवे/अपराध श्री देवेश सिंह ने बताया:

“साइबर थाना बरेली को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा छात्राओं की फोटो को अनुचित तरीके से एडिट (मॉर्फ) कर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। सूचना मिलते ही साइबर पुलिस टीम ने तत्काल सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिस फर्जी आईडी से ये तस्वीरें पोस्ट की जा रही थीं, उसके आईपी एड्रेस (IP Address) और डिजिटल पदचिह्नों (Digital Footprints) को ट्रेस किया जा रहा है। आरोपी को जल्द से जल्द चिन्हित कर उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।”

साइबर पुलिस की आमजन और युवाओं से अपील

इस कार्रवाई के साथ ही बरेली पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों, विशेषकर छात्र-छात्राओं और अभिभावकों से साइबर सुरक्षा को लेकर सावधान रहने की अपील की है:

  • निजी जानकारी सुरक्षित रखें: अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को लॉक (Private) रखें और अज्ञात व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से बचें।

  • तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं: यदि कोई भी व्यक्ति आपकी या आपके परिवार की तस्वीरों का दुरुपयोग करता है या फर्जी आईडी बनाता है, तो बिना डरे तत्काल नजदीकी साइबर थाने में या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930) पर शिकायत दर्ज कराएं।

  • अपराध से बचें: किसी भी व्यक्ति की फोटो के साथ छेड़छाड़ करना या फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाना भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT Act) कानून के तहत एक गंभीर और गैर-जमानती अपराध है।

साइबर एवं अपराध ब्यूरो: बरेली

ऑल राइट्स मैगज़ीन (डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क)


बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट
  • (गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)

         (एडिटर (Allrights Magazine)


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