CBI News- रिश्वत के मामले में रेलवे के मुख्य कार्यालय अधीक्षक को पांच साल की कठोर कारावास !

दिल्ली(मोहम्मद शीराज़ ख़ान)- गुजरात के वडोदरा में प्रतापनगर के मंडल रेल प्रबंधक के तत्कालीन मुख्य कार्यालय अधीक्षक अशोक प्रभुलाल बरोट को सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में पांच साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।

अदालत ने उस पर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक़ सीबीआई ने 2015 में अशोक प्रभुलाल बरोट के खिलाफ़ मामला दर्ज किया था। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने एक शिकायतकर्ता से तीन अलग-अलग मामलों में उसकी मदद के लिए 5,250 रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की थी !

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को यह भी सूचित किया कि यदि रिश्वत का भुगतान नहीं किया गया तो निविदा कार्य के लिए उसकी लगभग 4.60 लाख रुपये की जमानत राशि जारी नहीं की जाएगी।

मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई थी। सीबीआई ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद 25.06.2015 को आरोपी के खिलाफ़ चार्जशीट दायर की गई थी। सुनवाई अदालत ने आरोपी को दोषी पाया ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: