बिहार एसआईआर 2025 – दैनिक बुलेटिन: 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 25 अगस्त (सुबह 10 बजे) तक

बिहार एसआईआर 2025 – दैनिक बुलेटिन: 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 25 अगस्त (सुबह 10 बजे) तक

दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 7 दिन और शेष

राजनीतिक दलों से प्राप्त दावे और आपत्तियां 1 ड्राफ्ट रोल के संबंध में
 

क्र. सं.

 

की ओर से

 

बीएलए की संख्या

प्राप्त  

7 दिनों के बाद निपटान

राष्ट्रीय दल
1 आम आदमी पार्टी 1 0 0
2 बहुजन समाज पार्टी 74 0 0
3 भारतीय जनता पार्टी 53,338 0 0
4 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 899 0 0
5 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17,549 0 0
6 नेशनल पीपुल्स पार्टी 7 0 0
क्षेत्रीय दल
1 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) 1,496 10 0
2 जनता दल (यूनाइटेड) 36,550 0 0
3 लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 1,210 0 0
4 राष्ट्रीय जनता दल 47,506 0 0
5 राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 1,913 0 0
6 राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 270 0 0
कुल 1,60,813 10 0

1. राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए जनता से दावे (फॉर्म 6) और आपत्तियां (फॉर्म 7) प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित घोषणा के साथ स्वयं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित फॉर्म या घोषणा के बिना सामान्य शिकायतों को दावे (फॉर्म 6) और आपत्तियां (फॉर्म 7) के रूप में नहीं गिना जाएगा।

बी ड्राफ्ट रोल के संबंध में मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(बी) के अंतर्गत उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 2(जी) के अनुसार किसी भी व्यक्ति से ईआरओ द्वारा प्राप्त किया गया।
पात्र मतदाताओं को शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं को बाहर करना प्राप्त 7 दिनों के बाद निपटान
0 0

 

सी ड्राफ्ट रोल के संबंध में मतदाताओं से सीधे प्राप्त दावे और आपत्तियां
पात्र मतदाताओं को शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं को बाहर करना प्राप्त 7 दिनों के बाद निपटान
1,40,931 14,374

 

डी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने वाले नए मतदाताओं से प्राप्त प्रपत्र ( बीएलए से प्राप्त छह प्रपत्रों सहित )
 

फॉर्म 6 + घोषणा

प्राप्त 7 दिनों के बाद निपटान
3,79,692 0

नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निपटान संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा 7 दिन की नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले और पात्रता के सत्यापन के बाद किया जाना चाहिए।

एसआईआर के आदेशों के अनुसार, ईआरओ/एईआरओ द्वारा जांच करने तथा निष्पक्ष एवं उचित अवसर दिए जाने के बाद स्पष्ट आदेश पारित किए बिना 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी नाम को हटाया नहीं जा सकता।

दिनांक 01.08.2025 की ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए नामों की सूची, कारणों सहित, जिला निर्वाचन अधिकारियों/जिलाधिपतियों की वेबसाइटों (ज़िलावार) के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ईपीआईसी संख्या के साथ खोज योग्य मोड में प्रदर्शित की गई है। संबंधित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

ब्यूरो चीफ, रिजुल अग्रवाल

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