बिहार एसआईआर 2025 – दैनिक बुलेटिन: 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 21 अगस्त (सुबह 11 बजे) तक

बिहार एसआईआर 2025 – दैनिक बुलेटिन: 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 21 अगस्त (सुबह 11 बजे) तक

दावे और आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए अभी 11 दिन शेष हैं

प्रविष्टि तिथि: 21 AUG 2025 1:40PM by PIB Delhi

A. प्रारूप निर्वाचक नामावली के संबंध में नाम जोड़ने और हटाने के लिए प्राप्त दावे एवं आपत्तियाँ
क्रसं. राजनीतिक दल (नाम) BLAs की संख्या अब तक प्राप्त 7 दिनों के पश्चात निस्तारण
राष्ट्रीय पार्टियाँ
1 आम आदमी पार्टी 1 0 0
2 बहुजन समाज पार्टी 74 0 0
3 भारतीय जनता पार्टी 53,338 0 0
4 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) 899 0 0
5 इंडियन नेशनल काँग्रेस 17,549 0 0
6 नेशनल पीपुल्स पार्टी 7 0 0
राज्य पार्टियाँ
1 कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्टलेनिनिस्ट) (लिबरेशन) 1,496 0 0
2 जनता दल (यूनायटेड) 36,550 0 0
3 लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 1,210 0 0
4 राष्ट्रीय जनता दल 47,506 0 0
5 राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 1,913 0 0
6 राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 270 0 0
कुल 1,60,813               0 0

1राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLA जनता से दावा (Form 6) एवं आपत्ति (Form 7) प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित घोषणा-पत्र सहित स्वयं भी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र अथवा घोषणा-पत्र के बिना की गई सामान्य शिकायतों को दावा (Form 6) एवं आपत्ति (Form 7) के रूप में नहीं गिना जाएगा

B प्रारूप निर्वाचक नामावली के संबंध में,Rule 20(3)(b) of Registration of Electors Rulesके अंतर्गत, उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचकों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति as per Section 2(g) of RP Act 1950, से ईआरओ द्वारा प्राप्त
योग्य मतदाताओं को शामिल करना और

अयोग्य मतदाताओं को हटाना

अब तक प्राप्त 7 दिनों के पश्चात निस्तारण
0 0
C  प्रारूप निर्वाचक नामावली के संबंध में निर्वाचकों से सीधे प्राप्त दावे और आपत्तियाँ
योग्य मतदाताओं को शामिल करना और

अयोग्य मतदाताओं को हटाना

अब तक प्राप्त 7 दिनों के पश्चात निस्तारण
70,895 3,449
D 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से प्राप्त फॉर्म (बीएलए से प्राप्त छह प्रपत्रों सहित)
फॉर्म 6 + घोषणा पत्र अब तक प्राप्त 7 दिनों के पश्चात निस्तारण
2,28,793 0
  • नियमों के अनुसार, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा पात्रता के सत्यापन के उपरांत 7 दिन की नोटिस अवधि पूर्ण होने से पूर्व नहीं किया जाएगा।
  • एसआईआर आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची से किसी भी नाम को ERO/AERO द्वारा जांच-पड़ताल कर उचित और निष्पक्ष अवसर प्रदान करने के बाद स्पीकिंग आदेश पारित किए बिना हटाया नहीं जा सकता।
  • दिनांक 01.08.2025 की प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित न किए गए नामों की सूची (कारण सहित) जिला स्तर पर DEOs/DMs की वेबसाइटों पर तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर ईपीआईसी नंबर के साथ खोज योग्य रूप में प्रदर्शित की गई है। असंतुष्ट व्यक्ति अपने दावे आधार कार्ड की प्रति के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

ब्यूरो चीफ, रिजुल अग्रवाल

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