Bareilly News : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सभी विद्यालयों में बनेंगे महिला शिकायत प्रकोष्ठ

बरेली, 20 जुलाई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश अनुसार महिला अपराधों को रोकने के लिए जिला स्तर पर लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री विनोद कुमार के दिशा निर्देशन में लगातार महिला अपराधों को रोकने के लिए अपर जिला जज सचिव श्री निर्दोष कुमार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

पैरा लीगल वालंटियर श्री शुभम राय ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय एडीआर भवन पर बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संजय सिंह और डीआईओएस श्री देवकी सिंह के साथ अपर जिला जज सचिव श्री निर्दोष कुमार द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें शहर के सभी विद्यालयों में महिला शिकायत प्रकोष्ठ का गठन करने के निर्देश दिये। साथ ही महिला शिकायत प्रकोष्ठ की समस्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को समयानुसार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शहर में लगातार महिला अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता शिविर और महिला प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए कोशिश की जा रही है।

बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीआईओएस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नंबर 2482/2014 औरेलिअनो बनाम गोवा सरकार में महिलाओं की सुरक्षा हेतु समस्त संस्थाओं में महिला प्रकोष्ठ स्थापित करने एवं ओरियंटेशन प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप द्वारा जानकारी देने के साथ ही सभी कार्यक्रमों को जल्द से जल्द पूरा कर रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजने के निर्देश दिये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला जज सचिव श्री निर्दोष कुमार द्वारा शहर में लगातार महिला अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता शिविर के कार्यक्रम किये जा रहे हैं। इसी के संबंध में शहर की समस्त तहसीलों में भी लगातार कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं।

जिसमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता को सभी क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को विधिक योजनाओं के लिए जागरूक करने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वालंटियर की नियुक्ति की गई है, सभी पैरा लीगल वालंटियर डोर टू डोर कार्यक्रम के तहत आम जनता के बीच जाकर विधिक योजनाओं का लाभ आम जनता को उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बरेली

ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन

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