Bareilly News : विकास खण्ड स्तर पर वृहद चिन्हांकन शिविरों का किया जाएगा आयोजन

बरेली, 12 जुलाई। जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी ने बताया कि शासन की मंशानुसार जनपद के दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरुप सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जाने के लिए विकास खण्ड स्तर पर वृहद चिन्हांकन शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आयोजित शिविर में योजनाओं/कार्यक्रमों से सम्बन्धित लाभार्थियों का चिन्हांकन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजनान्तर्गत चिन्हित दिव्यांगजन की ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवणयंत्र, बैशाखी, स्मार्टफोन एवं कृत्रिम हाथ पैर आदि निशुल्क उपलब्ध कराये जायेगे। उन्होंने कहा कि शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दंपत्ति को एकमुश्त धनराशि रुपए 15000, 20000 एवं 35000 से लाभान्वित किया जाने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि यू0डी0आई0डी0 कार्ड प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिनके पूर्व से दिव्यांगता प्रमाण पत्र पत्र निर्गत किये जा चुके है, परन्तु यूनिट आईडी कार्ड नहीं बने हैं के यूनिट डिसेबिलिटी आईडी कार्ड निर्गत किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि विकास खण्ड क्यारा में दिनांक 20 जुलाई को, विकास खण्ड भोजीपुरा में 21 जुलाई को, विकास खण्ड बिथरी चैनपुर में दिनांक 22 जुलाई को, विकास खण्ड विकास खण्ड बहेड़ी में 24 जुलाई को, विकास खण्ड शेरगढ़ में दिनांक 25 जुलाई को, विकास खण्ड दमखोदा में 26 जुलाई को, विकास खण्ड फरीदपुर में दिनांक 27 जुलाई को, विकास खण्ड भूता में दिनांक 28 जुलाई को, विकास खण्ड नवाबगंज में दिनांक 31 जुलाई को, विकास खण्ड भदपुरा में दिनांक 01 अगस्त को, विकास खण्ड मीरगंज में दिनांक 02 अगस्त को, विकास खण्ड फतेहगंज पश्चिमी में दिनांक 03 अगस्त को, विकास खण्ड आलमपुर जाफराबाद में दिनांक 04 अगस्त को, विकास खण्ड मझगवां में दिनांक 05 अगस्त को एवं विकास खण्ड रामनगर में दिनांक 07 अगस्त, 2023 को शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में स्टाफ एवं दिव्यांगजनों के बैठने हेतु हाल, कुर्सी, मेज तथा पेयजल आदि की व्यवस्था करायें। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र (आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 एवं शहरी क्षेत्र में 56460 से अधिक न हो) आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार की नवीन फोटो शिविर में लाना अनिवार्य है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बरेली

ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन

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