Bareilly News : सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक हुई सम्पन्न

स्कूली वाहनों में बच्चों को स्कूल आने और जाने में एक घंटे से अधिक का समय न लगे-मण्डलायुक्त

परमिट धारकों द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर चालान का निस्तारण नहीं कराया जाता है तो परमिट निरस्त किये जाने का लिया जायेगा निर्णय

बरेली, 26 सितंबर। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आज सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उत्तर प्रदेश से प्राप्त उ0प्र0 विधान परिषद की ‘‘शिक्षा का व्यसायीकरण सम्बन्धी जाँच समिति’’ में दिये गये निर्देश कि स्कूली वाहन में बच्चों को स्कूल आने एवं जाने में एक घंटे से अधिक का समय न लगे पर प्राधिकरण द्वारा विचार करते हुए मण्डलायुक्त ने ‘‘जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति’’ को प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तथा उक्त सन्दर्भ में वाहन युक्त सभी विद्यालयों की बैठक

आहूत कर विद्यालय प्रबंधन को विद्यालयों में संचालित स्कूली वाहनों के आवागमन के लिए इस प्रकार मार्ग निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया कि स्कूली वाहनों में बच्चों को स्कूल आने और जाने में एक घंटे से अधिक का समय न लगे। प्रस्तुत 11 जनभार वाहनों के चालान जिनके परमिट धारकों द्वारा निर्धारित समयावधि में चालानों का निस्तारण नहीं कराया गया,

के परमिट को तीन माह के लिए निलम्बित किये जाने तथा ऑटो रिक्शा/टेम्पो टैक्सी वाहनों के प्रस्तुत 11 चालानों में प्राधिकरण द्वारा रूपये 5000 शास्ति निर्धारित करते हुए दो माह के अन्दर चालान प्रशमित कराये जाने हेतु समय प्रदान किया गया तथा निर्धारित समयावधि के अन्दर चालान का निस्तारण नहीं कराया जाता है तो परमिट निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

विगत बैठक में स्वीकृत ऑटो रिक्शा/टैम्पो टैक्सी के परमिट हस्तांतरण जिनमें 02 हस्तांतरियों द्वारा परमिट हस्तांतरण नहीं कराया गया है, को एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है तथा बैठक में प्रस्तुत 22 हस्तांतरण के आवेदन पत्र जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय से आख्या प्राप्त हो गई है, के हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करते हुए 03 माह का समय प्रदान किया गया। यदि निर्धारित समयावधि में स्वीकृत हस्तांतरण प्रस्तावित हस्तांतरी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है तो परमिट हस्तांतरण अस्वीकृत समझा जायेगा।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली, बदायूं, पीलीभीत व शाहजहांपुर द्वारा प्रस्तुत ऑटो रिक्शा/टैम्पो टैक्सी वाहनों के सम्बन्ध में प्राप्त संयुक्त सर्वेक्षण आख्या का अवलोकन किया गया तथा बदायूॅं केन्द्र से जारी किये जाने वाले सी0एन0जी0 चलित ऑटो रिक्शा की अधिकतम संख्या 3000, टैम्पो टैक्सी की अधिकतम संख्या 200 एवं शाहजहांपुर केंद्र से ऑटो रिक्शा की अधिकतम संख्या 2000, टैम्पो टैक्सी वाहनों की अधिकतम संख्या 200 तथा शाहजहांपुर जनपद के अन्य केन्द्रों से भी ऑटो रिक्शा/टैम्पो टैक्सी वाहनों की अधिकतम संख्या का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किया गया। बदायूं जनपद के उझानी को नया केन्द्र स्थापित किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली, बदायूॅ, पीलीभीत व शाहजहांपुर अपने-अपने जनपद में जितने भी तिपहिया वाहनों के केन्द्र निर्धारित हैं तथा उनके समीप यदि सी0एन0जी0 पम्प स्थापित है का सर्वे कर आख्या सचिव, प्राधिकरण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे कि सम्पूर्ण प्रकरण पर एक साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर निर्णय लिया जा सके।

बैठक में जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) श्री संतोष बहादुर सिंह, सचिव सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्री कमल प्रसाद गुप्ता, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्री दिनेश कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री दीपक चौरसिया, यू.पी.एस.आर.टी.सी. सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बरेली

गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स न्यूज़

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