बरेली: भू-माफियाओं को आजीवन कारावास
Bareilly Court Verdict: सुरेंद्र पाल हत्याकांड में भू-माफियाओं को उम्रकैद! कोर्ट ने ठोंका ₹2.75 लाख का जुर्माना; फरार आरोपियों की तलाश तेज
बरेली | न्यूज़ डेस्क: उत्तर प्रदेश के बरेली में कानून का डंडा भू-माफियाओं और अपराधियों पर पूरी ताकत से बरसा है। शेरगढ़ के चर्चित सुरेंद्र पाल हत्याकांड में बरेली कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गैंगस्टर और भू-माफिया समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस कड़े रुख से अपराधियों में हड़कंप मच गया है।
जमीन की रंजिश और शादी समारोह में कत्लेआम
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 19 मई 2021 की है। शेरगढ़ के मोहम्मदपुर निवासी सुरेंद्र पाल एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही सुखदेव, वेद प्रकाश, रवि, संजीव, धर्मेंद्र, जितेंद्र और मुनेंद्र ने पुरानी जमीन की रंजिश में उन पर हमला कर दिया।
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खूनी हमला: आरोपियों ने तलवारों और धारदार हथियारों से सुरेंद्र पाल को सरेआम बेरहमी से पीटा।
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मौत: अस्पताल ले जाते समय सुरेंद्र पाल ने दम तोड़ दिया। उनके भतीजे जसपाल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
गैंगस्टर और भू-माफिया घोषित थे अपराधी
पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। पता चला कि ये आरोपी साधारण अपराधी नहीं, बल्कि संगठित भू-माफिया थे।
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संपत्ति कुर्क: अपराध के जरिए कमाई गई इनकी 2 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति को पुलिस पहले ही कुर्क कर चुकी है।
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गैंगस्टर एक्ट: इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी और इन्हें ‘अपराध माफिया’ की श्रेणी में रखा गया था।
दो आरोपी फरार, कोर्ट ने जारी किए कड़े आदेश
सजा सुनाए जाने के वक्त रवि और संजीव कोर्ट में मौजूद नहीं थे। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए:
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उनकी फाइल अलग कर दी है।
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पुलिस को उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने या कोर्ट में सरेंडर कराने का आदेश दिया है।
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फरार आरोपियों की मौजूदगी में ही उन्हें सजा सुनाई जाएगी।
11 गवाहों ने दिलाई दोषियों को सजा
सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने कोर्ट में 11 मजबूत गवाह पेश किए, जिनकी गवाही ने आरोपियों के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। कोर्ट ने पांचों दोषियों पर कुल 2.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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