Bareilly : आयुक्त बरेली मण्डल व पुलिस महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र ने शहर को जाम मुक्त किये जाने हेतु की बैठक

मैरिज हॉल संचालको द्वारा कार्यक्रम में आये वाहन आदि की सुव्यवस्थित पार्किंग हेतु नियुक्त किये जायें कर्मचारी

बारात के सड़क पर भ्रमण हेतु 30 मिनट से अधिक का समय न लिये जाने व बारात का भ्रमण कार्यक्रम स्थल से निर्धारित 100 मीटर की दूरी से अधिक न रखने के दिये निर्देश

समिति द्वारा सुझाव प्रस्तुत किये गयेः-

आयुक्त, बरेली मण्डल की अध्यक्षता व पुलिस महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र की उपस्थिति में आयुक्त कार्यालय में आज दिनांक 01-12-2023 को वर्तमान में चल रहे विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम से शहर में लग रहे जाम आदि की समस्या के निराकरण के संबंध में बैठक की गयी।

मण्डलायुक्त द्वारा अपर जिलाधिकारी नगर, बरेली की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी, समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक (नगर), जनपद बरेली, नगर मजिस्ट्रेट, जनपद बरेली, सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली व अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली को किया गया सम्मिलित।

समिति द्वारा मैरिज हॉल संचालकों, अन्य मांगलिक कार्य स्थलों के संचालकों तथा बैण्ड-बाजा संचालकों के साथ बैठक कर प्राप्त किये गये सुझाव बैठक में प्रस्तुत किये गये। बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर भी इस प्रकार की कार्यवाही अपने-अपने जनपदों में करना सुनिश्चित करें।

समिति द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर बैठक में निम्न निर्णय लिये गयेः- 1- सभी मैरिज हॉल तथा अन्य मांगलिक कार्य स्थलों के संचालक प्रत्येक दशा में गेट आदि की सजावट मैरिज हॉल सीमा के अन्दर ही रखेंगे, सड़क पर गेट आदि की सजावट न की जाये। 2- संचालको द्वारा कार्यक्रम में आये वाहन आदि की सुव्यवस्थित पार्किंग हेतु कर्मचारी नियुक्त कियेे जायंे ताकि सड़क पर खड़े वाहनों के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। 3- बारात के सड़क पर भ्रमण हेतु 30 मिनट से अधिक का समय न लिया जाये साथ ही बारात का भ्रमण कार्यक्रम स्थल से निर्धारित दूरी जो अधिकतम 100 मीटर होगी।

4- मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशो के क्रम में रात्रि 10:00 बजे के उपरान्त किसी भी बैण्ड वाले के अनुमन्य स्तर से ऊपर शोर करने/गाना बजाने की अनुमति नहीं होगी। 5- पटरियो पर से अतिक्रमण नियमानुसार नगर निगम द्वारा हटाया जाये। 6- समिति द्वारा निर्गत निर्देशों की अवहेलना पर बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार सीलिंग की कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डलायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया।

गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स न्यूज़

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