Bareilly : ज़िला जेल में बंद 35 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम ज़मानत पर रिहा-सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
जिला जेल में बंद 35 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया —————————–
बरेली 1 जून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सत्येन्द्र सिंह वर्मा ने बताया कि हाई पावर कमेटी की बैठक में जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश श्रीमती रेणु अग्रवाल के आदेश पर कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला जेल में बंद 35 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश तथा हाई पावर कमेटी की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला जेल से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर सात वर्ष तक की सजा के विचाराधीन 35 बंदियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 01 सोनाली रत्ना द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। ————————–किया गया —————————– बरेली 1 जून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सत्येन्द्र सिंह वर्मा ने बताया कि हाई पावर कमेटी की बैठक में जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश श्रीमती रेणु अग्रवाल के आदेश पर कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला जेल में बंद 35 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश तथा हाई पावर कमेटी की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला जेल से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर सात वर्ष तक की सजा के विचाराधीन 35 बंदियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 01 सोनाली रत्ना द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है।
बरेली से संपादक गोपाल चंद्र अग्रवाल,(राजू शर्मा) की रिपोर्ट !