जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट में जेपी ग्रुप को लेकर हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश, बाकी 200 करोड़ रुपए जमा कराने दिया आदेश, 25 जनवरी तक जमा कराने का दिया आदेश,.चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलककर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने जेपी एसोसिएट्स को आदेश दिया है कि अपने सभी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का ब्योरा देते हुए एक एफिडेविट दाखिल करे.भारतीय रिजर्व बैंक ने जेपी एसोसिएट्स के खिलाफ दिवाला व दिवालियापन संहिता-इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग का आवेदन दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह इस मांग पर बाद में विचार करेगी और पहले जेपी को ये रकम जमा करानी होगी ताकि जेपी के घर खरीदारों को जल्द से जल्द राहत मिल सके. देश भर में चल रहे प्रोजेक्ट का डिटेल मांगा, SC ने डिटेल जानकारी देने के लिए कहा, जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड से जानकारी मांगी, लोगों के हितों की सुरक्षा की जरूरत है-SC, निचले तबके के लोगों के हितों की सुरक्षा की जरूरत, शिकायत के लिए एक अलग से पोर्टल बनाएं, SC ने एमिक्स क्यूरी को पोर्टल बनाने के कहा, फ्लैट खरीददारों के लिए अलग से पोर्टल बने, निवेशकों के हितों की रक्षा नहीं हुई तो एक्शन, जेपी ग्रुप को चेताया की तिहाड़ जेल दूर नहीं है।22 नवंबर को फर्म ने 225 करोड़ रुपये ड्राफ्ट के रूप में जमा कराए थे और 16 दिसंबर को कंपनी ने कोर्ट में 150 करोड़ रुपये जमा कराए थे. कंपनी को इसके बाद 2 किस्तों में 150 करोड़ रुपये और दूसरी किस्त जो 125 करोड़ रुपये 31 दिसंबर को जमा करानी थी उसी सिलसिले में कोर्ट ने ये राहत दी थी.