दिल्ली सरकार ने लिया कड़ा फैसला,मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द

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दिल्ली सरकार ने मैक्स के मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद कड़ा फैसला लिया ,मैक्स हॉस्पिटल का लइसेंस रद्द कर दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हॉस्पिटल द्वारा नवजात को मृत बताए जाने की घटना को एकदम स्वीकारा नहीं जा सकता है. बता दें कि एक दिन पूर्व ही 22 हफ़्ते के जिंदा नवजात को मृत बताकर माता-पिता को सौंपने के मामले में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन मैक्स हॉस्पिटल और डॉक्टरों के पक्ष में आकर खड़ा हो गया था. दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने बयान जारी करके कहा था कि ‘समय से पहले होने वाली ऐसी डिलीवरी के लिए कोई प्रोटोकॉल या गाइडलाइंस नहीं है. लेकिन भारत का कानून 20 हफ़्ते तक गर्भपात की इजाज़त देता है और कुछ ज़्यादा गंभीर मामलों में 24 हफ़्ते में गर्भपात की इजाज़त अदालत ने दी है यानी भारतीय कानून भी 24 हफ्ते तक के भ्रूण को ज़िंदा ना बचने लायक मानता है.दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि ‘समय से पहले होने वाली दिल्ली के एक अस्पताल में डिलीवरी के हाल के विवाद में हम कहना चाहते हैं कि 24 हफ्ते से कम के भ्रूण के बचने की उम्मीद नहीं होती. मृत बच्चे के परिजनों का यह भी आरोप है कि अस्पताल ने इलाज के नाम पर बहुत ही ज्यादा रकम की मांग की थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अस्पताल के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृत जुड़वा बच्चों के पिता आशीष ने अपनी शिकायत में बताया है कि मैक्स अस्पताल ने उनकी 6 महीने की गर्भवती पत्नी वर्षा के जुड़वां गर्भस्थ शिशुओं के बचने की 10-15% ही संभावना बताई थी और कहा 35,000 रुपये की कीमत के 3 इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी थी ताकि गर्भ के बचने की संभावना को बढ़ाया जा सके। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि शिशुओं के बचने की संभावना 30 फीसदी तक पहुंच गई है।

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