3200 करोड़ का TDS स्कैम का हुआ खुलासा, इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आईं 447 कंपनियां

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PNB स्कैम के बाद हरकत मे आई देश की सभी जांच एजेसिंयों ने कमर कसते हुए देश के कई और घोटालों में भी कार्रवाई ते़ज कर दी है। इसी तेजी की वजह से पिछले दिनों सीबीआई ने कार्ति चिदबंरम की गिरफ्तारी की । इसी कार्रवाई को आगे बढा़ते हुए अब देश मे हर रोज एक नए घोटाले का खुलासा हो रहा है । इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब एक और घोटाले को खुलासा किया है। यह घोटाला देश की लगभग 447 कंपनियों में काफी लंबे समय से चल रहा था। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन सभी कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

TDS जमा नहीं किया
इस मामले में 447 कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी से टैक्स की रकम तो काटी ली,
इन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का करीब 3200 करोड़ रुपये टैक्स के तौर पर काटा था। टैक्स काटने के बाद कंपनियों ने इसे सरकार के पास जमा न करके उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा दिया। इन कंपनियों में ज्यादातर बिल्डर्स हैं, जिसमें से एक कंपनी ने ही केवल 100 करोड़ का TDS डायवर्ट किया है। इसके अलावा मूवी प्रोडक्शन हाउस, स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रकचर कंपनियां शामिल हैं।

क्या है TDS का नियम
कंपनियां अपने कर्मचारियों का टैक्स काटकर केंद्र सरकार को जमा करती हैं। आईटी रिटर्न भरते समय कर्मचारियों को इसकी चिंता नहीं करनी होती है क्योंकि कंपनियां इस टैक्स को काट लेती हैं। महीना खत्म होने के 7 दिन के भीतर टैक्स रिमिट करना होता है। पेमेंट को तिमाही तौर पर जमा कराया जा सकता है। कंपनियां यह पैसा ई पेमेंट या बैंक ब्रांच में जमा करवा सकती हैं।

मुकदमा दर्ज और वारंट किए जारी
आयकर विभाग के टीडीएस विंग ने इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, साथ ही कुछ मामलों में वारंट भी जारी किए गए है। बता दें कि कर्मचारियों के वेतन से टीडीएस काटकर उसे जमा नहीं करने पर आयकर अधिनियम के तहत, तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा, जबकि अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में अभियोजन की धारा 276 बी के तहत कार्रवाई शुरू की जाती है।