सीबीआई ने वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के डाक्टर के आधार पर शुल्क विभाग के मूल्यांकक को गिरफ्त में लिया
सीबीआई ने वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के डाक्टर के तौर पर परनाम धारण करने वाले सीमा शुल्क विभाग के तत्कालीन फरार मूल्यांकक को गिरफ्तार किया
सीबीआई ने सीमा शुल्क विभाग को सदोष पूर्ण हानि पहुँचाने से सम्बन्धित मामले में सीमा शुल्क विभाग के फरार आरोपी तत्कालीन मूल्यांकक को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले लगभग 20 वर्ष से फरार था एवं अदालत के द्वारा घोषित अपराधी बताया गया।
आरोपी, सीबीआई मामले में वांछित था जो कि सीमा शुल्क, एस.आई.आई.बी, न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई की शिकायत पर आरोपी एवं प्राइवेट फर्मो सहित अन्यों के विरूद्ध 29.09.1999 को दर्ज हुआ था। ऐसा आरोप था कि, सीमा शुल्क विभाग, मुम्बई के मूल्यांकक के तौर पर कार्य करने के दौरान, उसने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरूपयोग किया एवं बेईमानी से अन्य आरोपी कम्पनियों एवं व्यक्तियों के द्वारा मूल पत्रकों के तौर पर पेश किए गए जाली डी.ई.पी.बी. पत्रकों (डयूटी इन्टाइटलमेन्ट पास बुक) को पास कर दिया। सीमा शुल्क विभाग, मुम्बई के मूल्यांकक तथा अन्य आरोपी ने, कपटपूर्ण तरीके से आयातित सामानों पर सीमा शुल्क की हानि पहुँचाकर लगभग 4,00,72,496 रू. की सीमा शुल्क विभाग (भारत सरकार) को सदोषपूर्ण हानि पहॅुचाई। ऐसा भी आरोप था कि आरोपी मूल्यांकक ने 5 लाख रू. एवं अन्य आरोपी (वर्ष1998-99 के दौरान के निजी व्यक्ति/ कम्पनियाँ) से मारूती जेन कार लिया। आरोपियों ने जॉंच में हिस्सा नही लिया एवं वह फरार चल रहा था। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उसे सेवा से हटा दिया गया।
ऐसा आरोप था कि उसने नकली एवं जाली डिग्रीयों के आधार पर अपनी पहचान बदल ली और मेडिकल कॉलेज/ हॉस्पिटल्स में डाक्टर के तौर पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। उसे जब सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया तब वह, डाक्टर के तौर पर परनामधारित था और कथित रूप से अकबरपुर, छत्ता, मथुरा (उत्तर प्रदेश) में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्य कर रहा था।
तत्कालीन मूल्यांकक तथा अन्य आरोपी के विरूद्ध सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत,मुम्बई में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, एवं 471 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) एवं उनके प्रमुख अपराधों के तहत 27.03.2002 को आरोप पत्र दायर हुआ। अन्य आरोपी के विरूद्ध मामले का विचारण जारी है।
गिरफ्तार आरोपी को ट्रान्जिट रिमाण्ड पर मुम्बई लाया गया एवं विशेष न्यायाधीश, मुम्बई के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने दिनांक 13.03.2019 तक के लिए आरोपी को सीबीआई की हिरासत में भेजा।