Supreme Court : CJI पर हमले के आरोपी वकील के खिलाफ अवमानना याचिका पर शीर्ष कोर्ट करेगी सुनवाई;
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीर आर गवई पर हमला करने की कोशिश के आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 अक्तूबर को सुनावाई करेगा। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने दायर की है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ सुनवाई करेगी।
यह घटना 6 अक्तूबर को हुई थी, जब वकील राकेश किशोर (71) ने सीजेआई की अदालत में जूता फेंक दिया था। इस अप्रत्याशित घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किशोर का वकालत लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।
घटना के दौरान सीजेआई ने पूरी शांति बनाए रखी और अदालत कर्मियों से कहा कि इस घटना को नजरअंदाज करें और आरोपी वकील को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। इस घटना की देशभर में व्यापक निंदा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीजेआई से बात कर इसे निंदनीय बताया था।
इसके बाद 16 अक्तूबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एससीबीए अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत में किशोर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की याचिका जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था।
मेहता ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने इस मामले में आपराधिक अवमानना की अनुमति दे दी है, क्योंकि यह न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा से जुड़ा मामला है।
ब्यूरो रिपोर्ट आल राइट्स मैगज़ीन
