शेखपुरा: सड़क सुरक्षा पर DM की सख्ती
शेखपुरा में सड़क सुरक्षा पर सख्त एक्शन: डीएम ने दिए स्पीड ब्रेकर और नो-एंट्री के निर्देश 🛑
सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की बड़ी बैठक
शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तेज गति, लापरवाही और नियमों की अनदेखी ही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है।

भारी वाहनों के लिए ‘नो-एंट्री’ का नया समय 🚛
शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है:
-
प्रतिबंध: रामाधीन कॉलेज मोड़ से लेकर तीनमोहनी मोड़ तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
-
समय: सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहन इस मार्ग पर नहीं चल सकेंगे।
-
निर्देश: यातायात पुलिस को इस संबंध में तत्काल सूचना पट (Signboards) लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार 🛠️
सड़क हादसों को रोकने के लिए डीएम ने तकनीकी सुधारों पर भी जोर दिया:
-
स्पीड ब्रेकर: जिले के चिन्हित और संवेदनशील स्थानों पर जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर बनाने का आदेश दिया गया है।
-
नियमों का पालन: दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट और चारपहिया के लिए सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
-
सख्त हिदायत: नशे में वाहन चलाने, मोबाइल का उपयोग करने और गलत दिशा (Wrong Side) में ड्राइविंग करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जागरूकता और अनुशासन पर जोर 🤝
जिला प्रशासन ने पैदल यात्रियों से जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करने और वाहन चालकों से उन्हें प्राथमिकता देने की अपील की है। बैठक में यह भी तय हुआ कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी सहित सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य जानकारी:
-
अभियान: सड़क सुरक्षा विशेष अभियान 2026।
-
प्रमुख पाबंदी: भारी वाहनों की 12 घंटे की नो-एंट्री।
-
अपील: हेलमेट, सीट बेल्ट और निर्धारित गति सीमा का पालन।
रिपोर्ट: उमेश कुमार,शेखपुरा(बिहार)
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,
सीनियर एडिटर (आल राइट्स मैगज़ीन )

