अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरफ्तार
🔥 ब्रेकिंग न्यूज़: लखनऊ में STF को बड़ी सफलता! अंतरराज्यीय अफीम तस्कर गिरफ्तार, ₹12.50 लाख की खेप बरामद
मुख्य कीवर्ड्स: लखनऊ, STF, अफीम तस्कर गिरफ्तार, झारखंड, NDPS Act, मड़ियांव थाना, अवैध मादक पदार्थ।
उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय गिरोह के सक्रिय सदस्य को लखनऊ से गिरफ्तार किया है । गिरफ्तार किए गए तस्कर के पास से भारी मात्रा में अवैध अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में आँकी गई है ।
🚨 STF ने दबोचा झारखंड का तस्कर
एसटीएफ मुख्यालय, लखनऊ की टीम को लंबे समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की सूचनाएं मिल रही थीं 3। इसी क्रम में, 11 दिसंबर 2025 को पुलिस उपाधीक्षक श्री दीपक कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में कार्यवाही की गई ।
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गिरफ्तार अभियुक्त: मो० वसीम जावेद, पुत्र स्व० नसीम ।
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निवासी: लाइन मोहल्ला रहमत नगर, थाना-सदर चतरा, झारखण्ड राज्य ।
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गिरफ्तारी का स्थान: भिठौली तिराहे के पास, थाना मड़ियाँव, जनपद लखनऊ ।
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गिरफ्तारी का समय: 11 दिसंबर 2025 को सुबह 11:45 बजे ।
💰 बरामद अफीम की कीमत और अन्य सामान
एसटीएफ की टीम ने तस्कर के पास से 2.562 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त की है ।
| बरामदगी का विवरण | मात्रा/कीमत |
| अवैध अफीम |
2.562 किलोग्राम
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| अंतर्राष्ट्रीय कीमत |
लगभग ₹12.50 लाख रुपये 111111
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| नकद धनराशि |
₹2,760 रुपये 12
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🗺️ कैसे होता था अवैध अफीम का कारोबार?
पूछताछ में गिरफ्तार तस्कर मो. वसीम जावेद ने अंतरराज्यीय तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है ।
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झारखंड से सप्लाई: अभियुक्त ने बताया कि वह झारखंड के तैमारा के पास रहने वाले संजू नाम के व्यक्ति के संपर्क में है और उसी से अफीम खरीदता है ।
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खरीद और बिक्री का अंतर: वह संजू से ₹2 लाख 35 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अफीम खरीदता था
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मुनाफाखोरी: यही अफीम वह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखण्ड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ₹5 से ₹6 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सप्लाई करता था ।
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डिलीवरी का तरीका: संजू उसे अवैध अफीम की खेप तैमारा के पास जंगल में देता था, जिसे वह संजू द्वारा बताई गई पार्टियों को नकद पैसे लेकर सप्लाई करता था ।
⚖️ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
गिरफ्तार अभियुक्त मो. वसीम जावेद के खिलाफ थाना मड़ियांव, लखनऊ में मुकदमा संख्या- 728/2025 के तहत धारा 8/18/60 एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के तहत मामला पंजीकृत किया गया है । इस मामले में आगे की विधिक कार्यवाही थाना मड़ियांव द्वारा की जाएगी
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