पशु हमले पर हरियाणा सरकार की सुरक्षा
🐄 हरियाणा: पशु हमले पर सुरक्षा! ₹1.80 लाख आय वाले परिवारों को मिलेगी आर्थिक मदद
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-2 लागू कर दी है। इस योजना के तहत, आवारा, पालतू या जंगली जानवरों (गाय, मवेशी, कुत्ते, नीलगाय, भैंस) के हमले से घायल, विकलांग या मृतक व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यह सहायता परिवार पहचान पत्र (PPP) के डेटाबेस के आधार पर उन परिवारों को मिलेगी जिनकी सालाना आय ₹1.80 लाख से कम है।
🛡️ आर्थिक मदद की श्रेणियाँ (मृत्यु/स्थायी विकलांगता)
अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) सतबीर सिंह मान ने बताया कि 70% से अधिक विकलांगता या मृत्यु होने पर, उम्र के आधार पर निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी जाएगी:
| आयु वर्ग | सहायता राशि (₹) |
| 12 वर्ष से कम | ₹1 लाख |
| 18 वर्ष से कम | ₹2 लाख |
| 25 वर्ष से कम | ₹3 लाख |
| 45 वर्ष से कम | ₹5 लाख |
| 45 वर्ष से अधिक | ₹3 लाख |
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मामूली चोट: मामूली चोटों के लिए ₹10,000 की न्यूनतम सहायता तय की गई है।
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कुत्ते का काटना: कुत्ते के काटने के मामलों में, हर काटने के निशान पर ₹10,000 की मदद मिलेगी, बशर्ते घटना सार्वजनिक जगह पर हुई हो और पीड़ित ने जानवर को उकसाया न हो।
⚠️ क्लेम प्रक्रिया और शर्तें
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समय सीमा: घटना के 90 दिनों के भीतर आधिकारिक पोर्टल पर क्लेम फाइल करना अनिवार्य है।
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जरूरी दस्तावेज़: क्लेम के लिए FIR/DDR, मेडिकल रिपोर्ट, हॉस्पिटल दस्तावेज़ और फोटोग्राफ्स आवश्यक हैं।
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भुगतान: सहायता राशि DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से PPP से जुड़े बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
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सख्त कार्रवाई: गलत जानकारी देने पर दी गई राशि 12% ब्याज के साथ वापस ली जाएगी।
ADC ने यह भी स्पष्ट किया कि यह योजना केवल 5 सितंबर, 2025 के बाद हुई घटनाओं पर लागू होगी। क्लेम का अंतिम फैसला एक डिस्ट्रिक्ट-लेवल कमेटी 120 दिनों के भीतर लेगी।
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