ED: FCI के किशोर मीना पर PMLA केस

⚖️ PMLA मामला: FCI के पूर्व अधिकारी किशोर मीणा पर ED का एक्शन, ₹4 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा

मुख्य बातें (Key Focus: ED, PMLA, FCI, भोपाल, किशोर मीणा, आय से अधिक संपत्ति)

  • एक्शन: प्रवर्तन निदेशालय (ED), भोपाल जोनल ऑफिस ने FCI के पूर्व अधिकारी किशोर मीणा के खिलाफ PMLA, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (PC) दायर की।

  • अदालती कार्रवाई: 03.03.2025 को दायर की गई PC पर माननीय स्पेशल कोर्ट (PMLA), भोपाल ने 05.12.2025 को संज्ञान लिया।

  • मूल मामला: सीबीआई (CBI) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत ₹4.05 करोड़ (लगभग) की आय से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए FIR दर्ज की थी।

  • अवैध लेनदेन: मीणा ने अवैध धन में से ₹95 लाख एक बिल्डर को 24% वार्षिक ब्याज पर उधार दिए थे।

  • बैंक अकाउंट जब्त: बिल्डर द्वारा मीणा के HDFC बैंक खाते में जमा किए गए ₹67.50 लाख पर ED ने 07.02.2024 को lien (ग्रहणाधिकार) लगा दिया था।


💰 बिल्डर के माध्यम से अवैध संपत्ति की परतें खुलीं: ED की जांच

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI), भोपाल के मंडल कार्यालय (DO) के तत्कालीन असिस्टेंट ग्रेड-I, किशोर मीणा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ED ने यह जांच CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर शुरू की थी, जिसमें मीणा पर लोक सेवक रहते हुए ₹4.05 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) जमा करने का आरोप था।

जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि किशोर मीणा ने अपने अवैध रूप से अर्जित धन में से ₹95 लाख की बड़ी राशि एक बिल्डर को 24% वार्षिक ब्याज पर उधार दी थी।

🏦 बिल्डर ने जमा किए ₹95 लाख, ED ने अकाउंट किया सीज

अवैध धन के इस लेनदेन में, बिल्डर ने बाद में ₹95 लाख में से ₹27.50 लाख की राशि सीबीआई के पास जमा करा दी थी।

इसके अतिरिक्त, बिल्डर ने शेष ₹67.50 लाख की राशि किशोर मीणा के HDFC बैंक खाते में जमा करा दी। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए, ED ने तत्काल 07.02.2024 को इस बैंक खाते पर lien (ग्रहणाधिकार) लगा दिया था।

📜 कोर्ट का फैसला: संपत्ति जब्त करने का आदेश

मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब 23.10.2024 को माननीय स्पेशल कोर्ट, CBI ने फैसला सुनाया कि किशोर मीणा ने एक लोक सेवक के रूप में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है।

कोर्ट ने संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया। कोर्ट के आदेश के अनुसार, निम्नलिखित संपत्तियां जब्त की जाएंगी:

  1. ₹3,29,49,140/- (जो राशि सीबीआई द्वारा किशोर मीणा के व्यक्तिगत कब्जे से जब्त की गई थी, इसमें बिल्डर द्वारा जमा किए गए ₹27.50 लाख भी शामिल हैं)।

  2. बिल्डर द्वारा HDFC बैंक खाते में जमा कराए गए ₹67.50 लाख

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों पर PMLA के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है।


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