दिल्ली प्रदूषण: ₹7 Cr जुर्माना, 48 साइट सील

🚨 प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त: कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ₹7 करोड़ से अधिक का जुर्माना, DDA-PWD को भी नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Delhi Pollution) पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाली कंस्ट्रक्शन साइट्स (Construction Sites) पर ₹7 करोड़ रुपये से अधिक का भारी जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई की जद में न केवल प्राइवेट बिल्डर आए हैं, बल्कि नियमों की अनदेखी करने वाली DDA, PWD और DMRC जैसी प्रमुख सरकारी एजेंसियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

DPCC की बड़ी कार्रवाई के आंकड़े

दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) की टीमें लगातार फील्ड इंस्पेक्शन कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • निरीक्षण: 1,756 कंस्ट्रक्शन साइट्स का इंस्पेक्शन किया गया।

  • नोटिस: 556 उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किए गए।

  • साइट्स बंद: 48 कंस्ट्रक्शन साइट्स को तुरंत बंद कर दिया गया।

  • सरकारी एजेंसियों पर जुर्माना: DDA, DSIDC, MCD, PWD और DMRC को नियमों के उल्लंघन के लिए कुल ₹1 करोड़ के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चेतावनी दी है कि, “चाहे प्राइवेट बिल्डर हों या सरकारी एजेंसियां, सभी को प्रदूषण के खिलाफ बनाए गए नियमों का पालन करना होगा।”

औद्योगिक क्षेत्रों में 7 दिन का सर्वे

दिल्ली सरकार ने अब औद्योगिक प्रदूषण (Industrial Pollution) पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और DSIIDC अधिकारियों के साथ शनिवार को हुई बैठक में सख्त निर्देश दिए गए हैं:

  • 7 दिन का सर्वे: सभी जिलों में सात दिनों के अंदर सभी इंडस्ट्रीज़ का विस्तृत सर्वे किया जाए।

  • तत्काल कार्रवाई: फील्ड लेवल पर सर्वे के दौरान धूल नियंत्रण (Dust Control) और अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management) में लापरवाही पाए जाने पर तुरंत जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

  • रेजिडेंशियल एरिया पर फोकस: रेजिडेंशियल एरिया में चल रही गैर-अनुरूप (Non-Conforming) औद्योगिक यूनिट्स की पहचान और उन्हें बंद करने का एक्शन भी जारी रहेगा।

जेनरेटर रेट्रोफिटिंग और सड़क मरम्मत

प्रदूषण के कारणों को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार कई सक्रिय उपाय भी लागू कर रही है:

उपाय विवरण
जेनरेटर रेट्रोफिटिंग BS-4 और उससे नीचे के घरेलू/कमर्शियल जेनरेटर में एंटी-पॉल्यूशन डिवाइस (रेट्रोफिटिंग) लगाना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगेगा।
सड़क मरम्मत सड़कों पर धूल के कारणों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने इस साल अब तक 42,000 से ज़्यादा गड्ढे भरे हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 18,000 थी।
नई मशीनरी MCD को जल्द ही 100 नई मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें और 1,000 प्रेशर-पंप कचरा उठाने वाली मशीनें मिलेंगी।
अन्य उपाय बिजली के खंभों पर 350 मिस्ट-स्प्रे लगाना और खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाना जारी है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए DPCC की 1,823 टीमें और कचरा डंपिंग रोकने के लिए 633 टीमें लगातार तैनात हैं, जो यह सुनिश्चित करेंगी कि नियमों का सख्ती से पालन हो।


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