दिल्ली की अदालत ने कोविड के दिशानिर्देशों, वीज़ा मानदंडों के उल्लंघन के आरोपी 36 तब्लीगी जमातियों (विदेशी) को बरी कर दिया !
दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को 36 विदेशियों को बरी कर दिया, जिन्हें देश में कथित रूप से कोरोनवी महामारी के मद्देनजर जारी किए गए सरकारी दिशानिर्देशों की लापरवाही और लापरवाही से राष्ट्रीय राजधानी में तब्लीगी जमात की मंडली में शामिल होने के आरोप में ग़िरफ़्तार किया गया था।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने मंगलवार को सभी आरोपों के 14 देशों के विदेशियों को बरी कर दिया।
अदालत ने सभी आरोपों के छह देशों में से आठ विदेशी नागरिकों को भी छुट्टी दे दी थी, जिसके तहत उनके खिलाफ कोई रिकॉर्ड या किसी विश्वसनीय सामग्री के अभाव में आरोपपत्र दाखिल किए गए थे।
निज़ामुद्दीन क्षेत्र में दिल्ली में तब्लीगी जमात मण्डली में शामिल होने वाले विदेशियों पर कथित तौर पर वीजा मानदंडों का उल्लंघन करने, मिशनरी गतिविधियों में लिप्त होने और कोविद -19 के प्रकोप के मद्देनजर जारी सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।
बरेली से मोहम्मद शीराज़ खान की रिपोर्ट !