CBI कार्रवाई सफल: रिश्वतखोरी में पकड़े गए बैंक मैनेजर को जेल की सजा!
लखनऊ स्थित सीबीआई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा, बसखारी शाखा, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश के शाखा प्रबंधक, अभियुक्त राम स्वरूप मिश्रा को दोषी ठहराते हुए 50,000 रुपये के जुर्माने सहित पाँच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 07.03.2017 को एक शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता को बैंक ऑफ बड़ौदा, बसखारी शाखा, जिला अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से “कामधेनु योजना” के अंतर्गत 20,25,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। ऋण की एक आंशिक राशि शिकायतकर्ता के खाते में जमा कर दी गई थी। हालाँकि, खाते पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद जब शिकायतकर्ता ने खाते पर रोक का कारण जानने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बसखारी शाखा, अंबेडकर नगर के शाखा प्रबंधक, अभियुक्त राम स्वरूप मिश्रा से संपर्क किया, तो शाखा प्रबंधक ने 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। बातचीत के दौरान, आरोपी ने शिकायतकर्ता से हस्ताक्षरित खाली चेक के माध्यम से 25,000 रुपये की रिश्वत लेने पर सहमति व्यक्त की। आरोपी को उक्त चेक लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और उससे चेक बरामद कर लिया गया।
जांच के बाद, 31 मार्च 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। माननीय न्यायालय ने सुनवाई के बाद, 12 नवंबर, 2025 को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
Further investigation is in proccess
