Bihar News : औरंगाबाद में कोर्ट का बड़ा फैसला, समाहरणालय को कुर्क करने का आदेश, मुआवजे की राशि नहीं देने पर लिया गया एक्शन
औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय के सिविल जज सीनियर डीविजन प्रथम डॉ दीवान फहद की अदालत ने समाहरणालय को कुर्क करने का आदेश दिया है।
डिक्री यानी कि कोर्ट के फैसले का अनुपालन नही करने के मामले में अदालत ने यह आदेश जारी किया है साथ ही कोर्ट के नाजीर को 15 दिनों के भीतर कुर्की का रिपोर्ट न्यायालय में समर्पित करने का भी निर्देश भी दिया है।
मामला भूमि के अधिग्रहण और उसके मुआवजे के भुगतान से जुड़ा है जो कि काफी लंबे समय से लंबित पड़ा है व्यवहार न्यायालय के सरकारी वकील वृजा प्रसाद सिंह ने बताया कि डिक्रिधारी हरे कृष्ण प्रसाद को मुआवजे की राशि का भुगतान अभी तक नही किया गया जबकि इसके लिये जिला विधि शाखा को पर्याप्त समय भी दिया गया था।
यहां तक कि शो कॉज का दिए गए जबाव में भी मुआवजे की राशि का भुगतान किए जाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था , ऐसे में न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए औरंगाबाद समाहरणालय की कुर्की का आदेश जारी किया है।
साथ ही मामले की अगली सुनवाई 09 मार्च को किये जाने की तिथि भी निर्धारित कर दी गयी है वहीं जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि न्यायालय के आदेश को दिखवाया जायेगा और विधि संवत आगे की प्रक्रिया तय की जायेगी।
(रिपोर्ट: मंटू कुमार,औरंगाबाद(बिहार)
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,
सीनियर एडिटर (आल राइट्स मैगज़ीन )
