बरेली। अब अगर किसी ने अपनी गाड़ी पर जातिसूचक नाम, उपनाम या चिह्न लगाया तो सीधे चालान होगा और जेब पर भारी जुर्माना पड़ेगा।

बरेली। अब अगर किसी ने अपनी गाड़ी पर जातिसूचक नाम, उपनाम या चिह्न लगाया तो सीधे चालान होगा और जेब पर भारी जुर्माना पड़ेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने इस पर सख्ती दिखाने की तैयारी पूरी कर ली है।

डीआईजी बरेली रेंज अजय कुमार साहनी ने बुधवार को साफ कहा कि रेंज के चारों जिलों बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में गुरुवार से विशेष अभियान चलाया जाएगा।

डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि सड़क पर चल रहे कई निजी और सरकारी वाहनों की नंबर प्लेट और बॉडी पर जातिसूचक शब्द लिखे देखे जाते हैं। यह न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक माहौल बिगाड़ने वाला काम भी है। ऐसे में अब पुलिस सीधे कार्रवाई करेगी।

अभियान के दौरान पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार संदेश जारी किए जा रहे हैं कि वाहनों पर जाति लिखना अपराध है। थानों में नोटिस बोर्ड और रिकार्ड से भी जातिसूचक उल्लेख हटाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि अगर इसके बाद भी कोई नियम तोड़ता मिला तो चालान और जुर्माना तय है।

डीआईजी ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रमुख सचिव और डीजीपी की ओर से मिले निर्देशों पर यह अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है और इसे तोड़ने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

बरेली से रोहिताश कुमार की रिपोर्ट

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