बरेली : उर्वरकों के निर्धारित बिक्री मूल्य दर एवं बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध उर्वरक स्टाक की मात्रा का विवरण प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है : जिला कृषि अधिकारी
बरेली, 24 अगस्त। जिला कृषि अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि जनपद के कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता युक्त उर्वरकों को सुगमतापूर्वक निर्धारित बिक्री दरों पर उपलब्ध कराया जाना कृषि विभाग प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश-1985 की धारा-4 में प्रावधान है कि सभी उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर पठनीय दशा में रेट एवं स्टॉक बोर्ड पर उर्वरकों के निर्धारित बिक्री मूल्य/दर एवं बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध उर्वरक स्टाक की मात्रा का विवरण प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।
जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि संज्ञान में आया है कि कुछ उर्वरक बिक्री केन्द्रों के रेट/स्टॉक बोर्ड पर उर्वरकों के रेट खड़िया (कच्चे सफेद रंग के चाक) से लिखे होने के कारण पढ़ने में नहीं आते है जिस कारण से कृषक भ्रमित होते हैं।
अतः सभी को निर्देशित किया जाता है कि उर्वरकों के विक्रय (बिक्री) मूल्य अपने उर्वरक बिक्री केन्द्र में उपलब्ध रेट/स्टॉक बोर्ड पर उर्वरकों की बिक्री दरें एवं स्टाक की मात्रा पक्के पेन्ट से लिखवा कर ऐसे स्थान पर रखें कि कृषकों को आसानी से उर्वरकों के बिक्री मूल्यों की जानकारी हो सके।
इस कार्य को दिनांक 25.08.2023 तक पूर्ण कर लिया जाये यदि इसके बाद किसी उर्वरक बिक्री केन्द्र पर पक्के से लिखा रेट/स्टॉक बोर्ड नहीं पाया जाता है तो इसके लिये ऐसे बिक्री केन्द्र के विरुद्ध उर्वरक (आकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश-1985 की धारा-4 व अन्य सुसंगत धाराओं के प्रावधान अनुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बरेली
गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स मैगज़ीन