बरेली: गैंगस्टर को 3 साल की सजा

Bareilly Police Action: यूपी पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का बड़ा प्रहार, गैंगस्टर भूरे पठान को 3 साल की कठोर कारावास की सजा

बरेली (रोहिताश कुमार): उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जारी योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस अभियान को बरेली में एक और बड़ी सफलता मिली है। बरेली पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ (Operation Conviction) के तहत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने चार साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक अपराधी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

गैंगस्टर भूरे पठान को सजा और जुर्माना

थाना भमोरा में वर्ष 2021 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले (मु०अ०सं० 326/2021) की सुनवाई करते हुए बरेली की एडीजे-05 न्यायालय ने अभियुक्त भूरे पठान (पुत्र पंजाब, निवासी बदायूं) को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे:

  • सजा: 3 वर्ष का कठोर कारावास।

  • अर्थदंड: 5,000 रुपये का जुर्माना (जुर्माना न भरने पर 7 दिन की अतिरिक्त जेल)।

एडीजीसी दिगंबर सिंह की सशक्त पैरवी

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी दिगंबर सिंह ने सशक्त और प्रभावी पैरवी की। पुलिस द्वारा जुटाए गए मजबूत साक्ष्य, समयबद्ध चार्जशीट और कोर्ट में ठोस प्रस्तुतिकरण के कारण वर्षों से लंबित इस मामले में अपराधी को सजा दिलाना संभव हो सका।

अंशिका वर्मा (SP South) के नेतृत्व में मिली सफलता

इस पूरी कानूनी कार्रवाई को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व नोडल अधिकारी ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अंशिका वर्मा के कुशल और रणनीतिक नेतृत्व का परिणाम माना जा रहा है। बरेली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ उनकी यह मुहिम रुकने वाली नहीं है।

अपराध मुक्त बरेली के लिए संकल्प

यह मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष विक्रम सिंह द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के उद्देश्य से दर्ज कराया गया था। बरेली पुलिस का कहना है कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाना पुलिस की प्राथमिकता है, ताकि जनपद में कानून का राज और अधिक मजबूत हो सके।


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