₹24.31 Cr. संपत्ति: पूर्व TPO पर ED की PC

🚨 ED ने पूर्व नगर नियोजन अधिकारी (TPO) पर आय से अधिक संपत्ति मामले में PMLA के तहत शिकायत दर्ज की

 

प्रवर्तन निदेशालय (ED), अहमदाबाद ज़ोनल कार्यालय ने मनसुखभाई धनजीभाई सगठिया और 2 अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अभियोजन शिकायत (PC) दायर की है यह शिकायत 24 नवंबर, 2025 को माननीय विशेष न्यायालय (PMLA), मिर्ज़ापुर, अहमदाबाद के समक्ष दायर की गई

🔍 मामले की पृष्ठभूमि

 

ईडी ने यह जांच एसीबी, राजकोट द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) के आधार पर शुरू की थी

  • अभियुक्त: मनसुखभाई धनजीभाई सगठिया

  • पद: राजकोट नगर निगम में नगर नियोजन अधिकारी (TPO) के रूप में कार्यरत लोक सेवक

  • मुख्य आरोप: 01.04.2012 से 31.05.2024 की जांच अवधि के दौरान ₹24.31 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना


💸 मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया

 

ईडी की जांच में अपराध की आय (Proceeds of Crime – POC) को वैध बनाने के लिए उपयोग की गई विधियों का पता चला

  • आवर्ती जमा खाते (RDs): सगठिया ने 27.02.2015 से 27.06.2022 की अवधि के दौरान राजकोट हेड पोस्ट ऑफिस, राजकोट में अपने बेटे केयूर मनसुखभाई सगठिया और पत्नी श्रीमती भावनाबेन मनसुखभाई सगठिया के नाम पर कई आवर्ती जमा खाते (Recurring Deposit accounts) बनाए रखे

  • जमा विधि: इन आरडी खातों में नियमित रूप से जमा की गई राशि नकद में थी

  • फंड का उपयोग: इन आवर्ती जमा खातों के बंद होने के बाद प्राप्त राशि का उपयोग बाद में अचल संपत्तियों (immovable properties) को खरीदने में किया गया

  • शोधन के तरीके: मनसुखभाई धनजीभाई सगठिया ने अपने और अपनी पत्नी तथा बेटे के नाम पर कई अचल/चल संपत्तियों और बैंक खातों में अपराध की आय (POC) का निवेश किया


🚧 संपत्ति की कुर्की (Attachment)

जांच के दौरान, ईडी ने 29.04.2025 को PMLA की धारा 5 के तहत अपराध की आय (POC) को अस्थायी रूप से कुर्क किया था

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