ईडी का बड़ा कदम, रोटोमैक संपत्ति रिहा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कुर्क की गई संपत्तियों की रिहाई और प्रतिपूर्ति में मदद की है, जिससे परिसमापक को पीड़ितों, सुरक्षित लेनदारों और अन्य वैध दावेदारों के लाभ के लिए परिसमापन की प्रक्रिया शुरू करने में मदद मिली है। प्रतिपूर्ति की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 380 करोड़ रुपये है। ईडी ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धन के दुरुपयोग और हेराफेरी के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की और इस तरह बैंक ऑफ बड़ौदा को 456.38 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। जाँच के दौरान, ईडी ने 28.05.2018 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5(1) के तहत अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसकी पुष्टि पीएमएलए के न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने की। कुर्क की गई संपत्तियों में कानपुर और अहमदाबाद में स्थित फ़ैक्टरी परिसर, औद्योगिक भूखंड, ज़मीन के टुकड़े और मशीनरी, वाहन, कार्यालय उपकरण और फ़र्नीचर जैसी विभिन्न संपत्तियाँ शामिल थीं। जाँच के दौरान, ईडी ने एक अभियोजन शिकायत और एक पूरक शिकायत भी दर्ज की, जिन दोनों पर पीएमएलए, 2002 के तहत अपराधों के लिए माननीय विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।
कुर्क की गई संपत्तियां मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक संघ के पास गिरवी रखी गई थीं, जिन्होंने
मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक के पक्ष में अपनी सुरक्षा हित त्याग दिए थे। इसके बाद, परिसमापक ने माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें संपत्ति के मूल्य में गिरावट, सुरक्षित लेनदारों पर वित्तीय बोझ और संपत्ति की वसूली राशि को अधिकतम करने के लिए कुर्क की गई संपत्तियों को वापस करने की मांग की गई।
पीएमएलए के इरादे को ध्यान में रखते हुए, अपराध की आय (पीओसी) को वास्तविक वैध दावेदारों और धन शोधन के अपराध के पीड़ितों को वापस करने/बहाल करने के लिए, ईडी ने कंपनी के परिसमापक की कुर्क की गई संपत्ति को वापस करने के लिए माननीय पीएमएलए के विशेष न्यायालय के समक्ष अनापत्ति प्रस्तुत की।
तदनुसार, माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 15.11.2025 के आदेश के माध्यम से कंपनी के परिसमापक के पक्ष में संपत्तियों को वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि
सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं सहित वैध हितधारकों को परिसमापन प्रक्रिया के माध्यम से समान वसूली प्राप्त हो। ईडी
पीओसी की कुर्की और उन्हें सही दावेदारों को वापस करने के माध्यम से पीएमएलए के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

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