यूपी कैबिनेट ने यूपीकोका बिल को दी मंजूरी
यूपीकोका के तहत कोई अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएगी. यूपी सरकार इस बिल को विधानसभा में गुरुवार को पेश करेगी. गैंगस्टर और माफिया पर नकेल कसने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार एक कड़ा कानून लेकर आ रही है. यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (यूपीकोका) बिल को मंजूरी दे दी है. महाराष्ट्र सरकार के मकोका कानून की तर्ज पर यूपी सरकार इस एक्ट को लेकर आई है. यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि यूपीकोका बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इससे भू-माफिया, खनन माफिया और संगठित अपराध पर रोक लगेगी.गौरतलब है कि वर्ष 2007 में बसपा की मायावती सरकार ने यूपीकोका कानून लेकर आना चाहती थी लेकिन उस वक्त केन्द्र में यूपीए सरकार थी और उसने इस कानून को मंजूरी नहीं दी थी.
बता दें कि राज्य में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार अगस्त महीने से यूपीकोका लाने पर विचार कर रही थी। इससे पहले यह ऐक्ट महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था। सरकार का दावा है कि अंडरवर्ल्ड और राजनेताओं के बीच के नेक्सस यूपीकोका जैसे सख्त कानून से खत्म किया जा सकता है। विधानभवन के दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद उसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस कानून के तहत तीन साल से लेकर उम्रकैद व फांसी की सजा और पांच लाख से 25 लाख तक जुर्माने का प्रावधान करने की तैयारी है। इस कानून के जरिए अपराधियों और नेताओं के नेक्सस पर भी लगाम कसी जाएगी। पुलिस और स्पेशल फोर्स को स्पेशल पावर दी जाएंगीं।