बैंक को हानि पहुँचाने पर दो बैंक कर्मियों को 10 वर्ष की कारावास

सीबीआई के विशेष न्‍यायाधीश, जयपुर ने राजस्‍थान ग्रामीण बैंक, (वर्तमान बड़ौदा राजस्‍थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) शाखा मुण्‍डावर, जिला अलवर (राजस्‍थान) के तत्‍कालीन शाखा प्रबन्‍धक श्री राजेश गर्ग तथा तत्‍कालीन कार्यालय सहायक श्री रोहिताशव को प्रत्‍येक पर 2.50 लाख रू. के जुर्माने सहित 10 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई।

विचारण अदालत ने आरोपी व्‍यक्तियों द्वारा बैंक की गबन की गई राशि की बरामदगी के लिए भी आदेश जारी किया।

सीबीआई ने राजस्‍थान ग्रामीण बैंक, (वर्तमान बड़ौदा राजस्‍थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) शाखा मुण्‍डावर, जिला अलवर (राजस्‍थान) में कार्यरत तत्‍कालीन शाखा प्रबन्‍धक श्री राजेश गर्ग एवं तत्‍कालीन कार्यालय सहायक श्री रोहिताशव के विरूद्ध दिनांक 31.05.2013 को मामला दर्ज किया। दो आरोपी व्‍यक्तियों ने लोक सेवक के तौर पर कार्य करते हुए वर्ष 2010-12 के दौरान आपराधिक षड़यत्र में शामिल हुए एवं मुण्‍डावर शाखा, राजस्‍थान ग्रामीण बैंक में अपनी यूजर आई डी का प्रयोग करते हुए सुनील बम्‍बुर नाम से जाली/ बेनामी खाता खोला। आपराधिक षड़यंत्र में आगे बढ़ते हुए, उन्‍होने बैंक धन राशि एवं इसके खाता धारकों की धनराशि को उक्‍त बेनामी खाता में हस्‍तान्‍तरित किया और इसके पश्‍चात नकद धनराशि निकाल ली तथा इस बेनामी खाता से श्री देविक पुत्र श्री राजेश गर्ग (आरोपी) के खाते में धनराशि हस्‍तान्‍तरित कर ली। इस प्रकार बैंक को 5,68,795.50 रू. की हानि हुई।

जॉंच के पश्‍चात, भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 409, 420, 467,468, 471 तथा 477-(ए) एवं भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13 (1)(सी) एवं (डी) के तहत दोनो आरोपियों के विरूद्ध दिनांक 29.05.2015 को आरोप पत्र दायर हुआ।

विचारण अदालत ने दोनो आरोपियों को कसूरवार पाया व उन्‍हें दोषी ठहराया।

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