भारतीय मुद्रा के नकली नोट रखने पर चार आरोपियों को दस वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, गाजि़याबाद (उत्तर प्रदेश) ने बड़े पैमाने पर भारतीय मुद्रा के नकली नोटों को रखने पर रामपुर (उत्त र प्रदेश) निवासी इब्राहीम को 1.25 लाख रू. जुर्माने सहित 10 वर्ष की कठोर कारावास; रामपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी अमीर हुसैन को 1.25 लाख रू. जुर्माने सहित 10 वर्ष की कठोर कारावास; रामपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी वाहिद को एक लाख रू. जुर्माने सहित 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं बबुरबोना,जिलामाल्दा (पश्चिम बंगाल) निवासी टिक्का उर्फ अफ़जल को एक लाख रू. जुर्माने सहित 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई को मिली विश्‍वसनीय एवं खुफिया जानकारी के आधारपर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 489-बी एवं 489-सी के तहत आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज हुआ। सीबीआई ने दिनांक 28.02.2014 को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्तियों को रोका और उनके कब्जे से 2.37 लाख रू. (लगभग) अंकित मूल्ये के नकली नोट बरामद किए। दोनो आरोपी भारतीय मुद्रा के नकली नोटों, जिसे दोनो आरोपियों ने कथित रूप से पश्चिम बंगाल के माल्दा जिला से प्राप्त किया था,को लेकर मुरादाबाद रेलवे स्टे‍शनपर पहुँचे। जॉंच के दौरान, सीबीआई ने आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

जॉंच के पूर्ण होने पर,सीबीआई मामलों के विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत,गाजि़याबाद (उत्तंर प्रदेश) में आरोपी इब्राहीम एवं अमीर हुसैन के विरूद्ध दिनांक 28.05.2014को एक आरोप पत्र दायर हुआ व आरोपी टिक्का् उर्फ अफज़ल एवं वाहिद के विरूद्ध दिनांक 31.07.2014को एक पूरक आरोप पत्र दायर हुआ।

विचारण अदालत ने आरोपियों को कसूरवार पाया व उन्हें दोषी ठहराया।

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