पी चिदंबरम और उनके बेटे को मिली अग्रिम ज़मानत !
एयरसेल-मैक्सिस मामले में दिल्ली की अदालत ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को अग्रिम ज़मानत दे दी है. साथ ही अदालत ने पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ती को सीबीआई, ईडी द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामलों में जांच में शामिल होने का निर्देश दिया.
वहीं अग्रिम ज़मानत मिलने के बाद कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ‘हम कुछ और भी जीतेंगे’. इससे पहले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती की अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर दोपहर दो बजे सुनाए जाने वाले आदेश को टालने का अनुरोध किया जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया. सीबीआई की ओर पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी से सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को सुनाए गए आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईडी द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से पूर्व ज़मानत देने से इनकार कर दिया. लेकिन अदालत ने सीबीआई और ईडी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आदेश दोपहर दो बजे सुनाया जाएगा. चिदंबरम 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं.