नाबालिग दूल्हा दुल्हन के मंडप तक पहुंचने से पहले ही पंडित और बराती पहुँचा हवालात

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जमुई।।खैरा:-जिले में रविवार के दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे इलाके में हलचल मच गई।एक तरफ शादी की तैयारी जोर-शोर से की जा रही थी तो दूसरी तरफ पुलिस शादी रुकवाने के लिए पहुँच गयी।पुलिस को देखते ही खुशियों का महौल दहशत में बदल गई।और लोग सोंचने पर मजबूर हो गए कि आखिर क्या वजह है जो अचानक पुलिस पहुंच गई।सभी लोग ये सोंच ही रहे थे कि कुछ देर बाद पुलिस ने नाबालिग दूल्हे की शादी में शिरकत होने आए अतिथियों और परिजनों के साथ शादी कराने पहुँचे पंडित जी को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने ले आई।वहीं नाबालिग दुल्हन के यहाँ भी पहुँची पुलिस ने ढोल बजेवाले के साथ पंडित जी और परिजनों को भी थाने ले आई।दोनो तरफ से पंडित जी को लेकर कुल 17 लोगों को नाबालिग की शादी कराने के जुर्म में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

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बताया जाता है कि खैरा थाना क्षेत्र के तेतरिया टाँड़ गाँव निवासी हरि यादव के 17 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार की शादी खैरा थाना के ही चाननवर गाँव निवासी जुमाही यादव की 14 वर्षीय पुत्री इंदु कुमारी के साथ 4 मार्च रविवार के दिन होने वाली थी।और इसी दिन बिट्टू कुमार के चचेरे भाई पैरु यादव के 12 वर्षीय पुत्र आनंद कुमार की भी शादी नवादा जिले के कौआकोल में 6 वर्षीय लड़की के साथ होने वाली थी।जिसकी भनक महज कुछ घंटे पहले पुलिस को लगी तो तुरंत थानाध्यक्ष ने अपने दल-बल के साथ दूल्हा और दुल्हन के घर पहुँच कर कार्यवाई करते हुए शादी को रोकवा दी।उसके बाद शादी में शामिल दोनो तरफ से दर्जनों लोगों को हिरासत में लेते हुए पूछ-ताछ के लिए खैरा थाना ले आई।

*परिजन व पंडित बाल विवाह से थे अनजान-

खैरा थाना परिसर में जब परिजनों से इस शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दूल्हा और दुल्हन की कम उम्र होने की बात को स्वीकारी।लेकिन बाल विवाह एक जुर्म है,अभिशाप है इसकी जानकारी परिजनों को नहीं थी।परिजनों ने इस संवंध में बताया कि हमलोगों के यहाँ पूर्वज से ही ऐसी शादी होते आ रही है।जब हमलोगों को लगता है कि अब लड़के या लड़की की शादी होनी चाहिए तो हमलोग शादी कर देते हैं।शादी के मामले में बालिग और नाबालिग की जानकारी परिजनों को नहीं थी।

*कहते हैं थानाध्यक्ष-

वहीं खैरा थानाध्यक्ष दलजीत झा ने इस संबंध में बताया कि बाल विवाह एक जुर्म ही नहीं बल्कि अभिशाप है।इसमें सजा का भी प्रावधान है।लेकिन इन सभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी।अगर शादी हो जाती तो मामला दर्ज किया जाता।लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी इसलिए सभी लोगों को पूछ-ताछ कर व सभी लोगों से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा कर छोड़ दिया जाएगा।

*बीडीओ ने नाबालिग दूल्हा और दुल्हन के परिजनों को बाल विवाह का पढ़ाया पाठ।इस संबंध में दी महत्वपूर्ण जानकारी

प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने दूल्हा और दुल्हन के परिजनों व ग्रामीणों को बाल विवाह के रोक थाम के लिए सरकार के पहल के बारे में बताया।उन्होंने कहा कि अगर कोई बल विवाह करते हुए पकड़ा गया तो नाबालिग दूल्हे और नाबालिग दुल्हन की शादी में जो भी लोग शामिल होंगे उसपर कार्यवाई की जाएगी।चाहे तो वो पंडित हों या रिश्तेदार हों या विवाह करवाने वाले सहयोगी हों किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।बाल विवाह में पकड़ाए जाने पर 6 महीना से लेकर दो साल की सजा का प्रावधान भी है।बाल विवाह के रोक थाम के लिए बीडीओ ने ग्रामीणों को नसीहत देते हुए कहा कि यह बुरी बात है यह एक अभिशाप है इसे समाज से दूर करने को कहा और इसकी जानकारी सभी लोगों को भी देने की बात कही।

परिजनों की इसकी जानकारी नहीं रहने को लेकरआगे उन्होंने कहा कि बल विवाह के रोक थाम के लिए सरकार द्वारा व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।सरकार द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरुद्ध 21जनवरी को मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया था।लेकिन अब बाल विवाह से बचने और इसकी नुकशान के बारे में बताने के लिए पंचायत स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।

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