Gaya News:गया जिलाधिकारी ने की 03 मामलों की सुनवाई।

सौरभ कुमार,गया बिहार

गया।लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में जिला पदाधिकारी, गया अभिषेक सिंह द्वारा 03 मामलों कि सुनवाई की गई। पूर्व में दायर मामला ग्राम – कोशिला, बोधगया के अपीलार्थी लालजी सिंह का था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन राशि के विपरीत वार्ड सदस्य द्वारा अजय मांझी के घर तक पीसीसी रोड नहीं बनाकर वार्ड सदस्य ने अपने घर के चारों तरफ पीसीसी रोड निर्माण कर लिया। जांचोपरांत मामला सही पाए जाने पर जिला पदाधिकारी ने गलत ढंग से किए गए पीसीसी रोड निर्माण की राशि वसूल करने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोधगया को दिया था। पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोधगया को निर्देशित किया गया था कि राशि वसूली कर संबंधी कागजात एवं चालान कल तक अगर मेरे समक्ष उपस्थापित नहीं किया जाता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोधगया पर जुर्माना के साथ साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आज पुनः इस मामले में सुनवाई के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोधगया ने सभी संबंधित कागजात एवं  44,962 रुपए का चालान जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित कर दिया गया है। जिससे जिलाधिकारी ने कोषागार कार्यालय, गया में वसूली का चालान जमा करने का निर्देश दिया।
बड़की डेल्हा, टिकारी प्रखंड, गया के निवासी कमला प्रसाद द्वारा सरकारी जमीन पर कामता प्रसाद के द्वारा अवैध निर्माण कर लिए जाने के कारण आम रास्ता अवरुद्ध हो जाने संबंधी शिकायत की गई, जिसकी जांच अंचलाधिकारी, नगर से कराई गई। जांचोपरांत सरकारी भूमि अतिक्रमण पाया गया, तब जिला पदाधिकारी, गया ने अंचलाधिकारी, नगर को अतिक्रमणमुक्त कराकर उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिससे अंचलाधिकारी, नगर द्वारा अतिक्रमणमुक्त करा दिया गया।

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