सीबीआई ने 10 लाख रू. की घूसखोरी में आयकर निरीक्षक एवं एक निजी व्यक्ति को गिरफ्तार किया ।
सीबीआई ने 10 लाख रू. की रिश्वत में संयुक्त आयुक्त, आयकर, रेन्ज-।।।, लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत आयकर निरीक्षक एवं एक निजी व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
एक शिकायत के आधार पर संयुक्त आयुक्त, आयकर, रेन्ज-।।।, लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत आयकर निरीक्षक के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 (वर्ष 2018 में संशोधित) की धारा 7 एवं 7-ए के तहत मामला दर्ज हुआ। ऐसा आरोप था कि आयकर निरीक्षक ने कोलकाता की निजी कम्पनी के 7 करोड़ रू. (लगभग) की सावधि जमा रसीदों, जिसे उक्त निजी कम्पनी से जुड़ी एक अन्य फर्म की जॉंच पड़ताल के दौरान आयकर विभाग द्वारा जब्त किया गया था, को अवमुक्त करने के लिए 25 लाख रू. की अवैध रिश्वत की मॉंग की। बाद में, आरोपी पहली किश्त के तौर पर 10 लाख रू. स्वीकार करने को तैयार हुआ। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आयकर निरीक्षक को शिकायतकर्ता से 10 लाख रू. स्वीकार करने के दौरान गिरफ्तार किया। आयकर निरीक्षक के आवासीय परिसर में तलाशी ली गई जिसमें 10.50 लाख रू. (लगभग) सहित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ कई बैंक खातों व निवेशों से सम्बन्धित दस्तावेज बरामद हुए।
दोनो गिरफ्तार आरोपियों को लखनऊ की नामित अदालत के समक्ष पेश किया जा रहा है।